पोलावरम परियोजना प्राधिकरण में आपका स्वागत है

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार, पोलावरम सिंचाई परियोजना को एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किया गया है और लोक हित में यह आवश्‍यक है कि सिंचाई के प्रयोजन हेतु पोलावरम सिंचाई परियोजना के नियमन और विकास का कार्य संघ सरकार के नियंत्रण में हो।

अधिनियम के अनुसार, परियोजना का कार्यान्‍वयन केन्‍द्र सरकार करेगी और पर्यावरण, वन, और पुनर्वास और पुनर्विस्थापन मानदंडों सहित सभी प्रकार की आवश्‍यक मंजूरी प्राप्त करेगी।

भारत सरकार की ओर से, आंध्र प्रदेश सरकार का जल संसाधन विभाग, पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी) के संबंध में एक कार्यकारी एजेंसी के रूप में कार्य रहा है। पीआईपी की देख-रेख का कार्य मुख्‍य अभियंता, पीआईपी, जल संसाधन विभाग द्वारा किया जा रहा है जबकि भूमि अधिग्रहण और आरएंडआर के कार्य को विशेष आयुक्त (आरएंडआर) की निगरानी में किया जा रहा है।

नये बने राज्‍य तेलंगाना द्वारा पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए सहमति दी गई मानी जाएगी।

अधिनियम के उक्त प्रावधानों के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु केंद्र सरकार ने पोलावरम परियोजना प्राधिकरण और पोलावरम परियोजना प्राधिकरण शासी निकाय का गठन किया है।

Shri C R Paatil Hon'ble Minister Ministry of Jal Shakti
 
Shri Raj Bhushan Choudhary Hon'ble Minister of State Ministry of Jal Shakti
 
Shri V. Somanna Hon'ble Minister of State Ministry of Jal Shakti
 
Ms. Debashree Mukherjee, IAS Secretary Department of Water Resources, River Development Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti
 
Shri Atul Jain Chief Executive Officer - PPA Department of Water Resources, River Development Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti
 
 
 
 

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